दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के नेताओं को अपने अपमानजनक ट्वीट को ‘एक्स’ से डिलीट करने के दिए आदेश! 

रजत शर्मा ने अपने 'एक्स’ हैंडल से कोर्ट के आदेश की फोटो जारी करते हुए कहा की, “झूठ की इंतहा हो गई है| सच मैं बताता हूँ,आज ही कोर्ट ने अपने ऑर्डर में रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को निर्देश दिया है...

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के नेताओं को अपने अपमानजनक ट्वीट को ‘एक्स’ से डिलीट करने के दिए आदेश! 

Delhi High Court orders Congress leaders to delete their derogatory tweets with 'X'!

वरिष्ठ पत्रकार और इंडिया एवं इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा पर कांग्रेस नेताओं द्वारा एक्स’ पर किए अपमानजनक ट्वीट्स को डिलीट करने के आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिए है, जिसके बाद कांग्रेस के आईटी सेल के हैंडल्स कांग्रेसी नेताओं की लाज बचाने के लिए सोशल मीडिया पर कमर कस कर उतरते  दिख रहे है। जिसके बाद एक्स’ पर लगातार रजत शर्मा ट्रेंड हो रहा है।

दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक को नेशनल टेलीविजन पर अपशब्द कहने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस समर्थक और आईटी सेल ने रजत शर्मा की सोशल मीडिया पर अपमानजनक पद्धति की आलोचना की थी, जिसके बाद रजत शर्मा ने इनके आरोप को झूठा कहा और उसे साबित करने के लिए न्यायालय में गुहार लगाई थी। इस मामले में आज ही कोर्ट ने अपने ऑर्डर में रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को निर्देश दिया है कि वो 14 जून 2024 के ऑर्डर के मुताबिक अपने ट्वीट डिलीट करें।

इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ की एंट्री: कोर्ट में इस मामले की पेशी के साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ भी जुड़ गया है। ‘एक्स’ ने कहा है की जिस वीडिओ में रजत शर्मा ने रागिनी नायक को अपशब्द कहे ऐसा कहा जा रहा है उस वीडियो के भाग में किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं की है। इस बात को पकड़कर कांग्रेस की सोशल मिडिया टीम और आईटी सेल ने हल्ला मचाया हुआ है।

जबकी रजत शर्मा ने अपने ‘एक्स’ हैंडल से कोर्ट के आदेश की फोटो जारी करते हुए कहा की, “झूठ की इंतहा हो गई है| सच मैं बताता हूँ,आज ही कोर्ट ने अपने ऑर्डर में रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को निर्देश दिया है कि वो 14 जून 2024 के ऑर्डर के मुताबिक अपने ट्वीट डिलीट करें। आज ही अदालत ने ट्विटर को आदेश दिया है कि अगर कांग्रेस लीडर ऐसा नहीं करते तो ट्विटर इन ट्वीट्स को ब्लॉक करे। आज कोर्ट ने ये भी कहा कि कांग्रेस के ये लीडर इस डिबेट से संबंधित कोई पोस्ट ना करें जब तक अदालत अंतरिम आदेश पर फैसला नहीं कर लेती।

यह भी पढ़े:

कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद के माता- पिता का गंभीर आरोप!

Exit mobile version