प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को छठवीं बार समन जारी किया है। उन्हें 19 फरवरी को पेश होना है। इससे पहले ईडी ने केजरीवाल को पांच बार समन जारी किया था लेकिन उन्होंने ईडी के सामने पेश नहीं हुए और समन को अवैध करार देते रहे। जिस पर ईडी ने कोर्ट का रुख किया था जहां कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने को कहा था।
बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में धन शोधन से जुड़े केस में ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। इसके ED ने केजरीवाल को पांच बार समन जारी कर चुकी है। लेकिन केजरीवाल ईडी के समन को अवैध बताते रहे और ईडी के समन को नजरअंदाज करते रहे। उलटा केजरीवाल ईडी पर ही सवाल उठाते रहे। जिसके खिलाफ ईडी ने कोर्ट का रुख किया था। ईडी ने सात फरवरी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी।
ईडी की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। कोर्ट का कहना था कि धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए की धारा 50 के तहत जांच एजेंसियों को किसी से पूछताछ के लिए बुलाने का अधिकार प्राप्त है। आरोपी की मौजूदगी रिकॉर्ड पेश या सबूत देना जरुरी माना जाता है। इसलिए मुख्यमंत्री केजरीवाल अधिनियम 50 (3) के तहत समन पालन करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन वे ईडी के समन पर पेश नहीं हुए।
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