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दिल्ली शराब नीति केस: SC से भी सिसोदिया को झटका, नहीं मिली जमानत  

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि" हमने कुछ पक्ष देखें हैं, जिसमें कुछ संदेहास्पद है। 338 करोड़ रुपये की लेन देन का मामला साबित हुआ है।

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दिल्ली शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट (SC) से राहत नहीं मिली। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विशेष अदालत और हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन सिसोदिया को यहां भी झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को राहत देने से इंकार कर दिया।

गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए जुलाई माह में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई पूरी करने के बाद शीर्ष अदालत ने 17 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि” हमने कुछ पक्ष देखें हैं, जिसमें कुछ संदेहास्पद है। 338 करोड़ रुपये की लेन देन का मामला साबित हुआ है। जिसके आधार पर उन्हें जमानत नहीं दी गई है और जमानत याचिका खारिज कर दी गई। शीर्ष अदालत ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई और ईडी के दोनों केस में याचिका खारिज की है।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 6 से आठ माह में ट्रायल को पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि अगर ट्रायल धीमा चला तो आरोपी दोबारा जमानत के लिए याचिका दायर कर सकता है। बता दें कि शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज किया था। इसके बाद उन्हें फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। सिसोदिया पर निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने का आरोप है। इसी मामले में आप नेता और सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार  किया गया है।

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