गुरुवार (8 अगस्त ) को न्यायलय द्वारा अरविंद केजरीवाल की बेल याचिका पर सुनवाई हुई है। बताया जा रहा है की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिकर पॉलिसी स्कैम मामले में 20 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
इस बार सीएम केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडिओ कॉन्फरेंसिंग के जरिए दिल्ली के रौस एवेन्यू कोर्ट से जोड़ा गया था।अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत के अंतिम दिन पर कोर्ट से हिरासत बढ़ाई गई है। सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो को अंतरिम जमानत पर रिहाई की मांग पर याचिका के साथ निचली अदालत में गुहार लगाने को कहा।
एक तरफ दिल्ली उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार मामले में उनकी जमानत याचिका अपना फैसला नहीं सुनाया है उच्च न्यायलय के विचार में यह फैसला अभी भी संरक्षीत है। वहीँ दूसरी तरफ सीबीआई ने सीएम केजरीवाल और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ यहां एक विशेष अदालत के समक्ष अपना आरोप पत्र दायर किया है।
इससे पहले ईडी ने पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आरोपी के रूप में नामित करते हुए शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालाँकि, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह जेल से बाहर नहीं आ पाए है।
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