दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है|सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में चल रही है|केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और वकील विक्रम चौधरी मौजूद हैं|ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू पैरवी कर रहे हैं|
सिंघवी ने कहा- लेवल प्लेइंग को ध्यान में रखते हुए यह बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकसभा चुनाव शामिल हैं जो लोकतंत्र का हिस्सा हैं। यह हमारी बुनियादी संरचना का निर्माण करता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से यह तय है कि वह लोकतांत्रिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेंगे|
मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहला समन अक्टूबर 2023 को भेजा गया था और गिरफ्तारी 21 मार्च को हुई थी| ऐसा प्रतीत होता है कि यह घृणास्पद भाषण है और हमारे बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा रहा है। मैं यहां राजनीति की नहीं, कानून की बात कर रहा हूं| हिरासत की अवधि को असंवैधानिक दर्शाया गया है।
इस पर ईडी के वकील एएसजी राजू ने कहा- मान लीजिए चुनाव से 2 दिन पहले कोई हत्या कर दे तो क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? क्या इसकी गिरफ्तारी से बुनियादी ढांचे को नुकसान होगा? आप हत्या करेंगे और कहेंगे कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे बुनियादी ढांचे को नुकसान होगा।
एएसजी राजू ने कहा- अपराधी और आरोपी यह नहीं कह सकते कि हम अपराध करेंगे और चुनाव के कारण हमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा| यह मज़ाकीय है। तो अपराधियों को खुलेआम घूमने का लाइसेंस मिल जाएगा| एएसजी एसवी राजू ने अदालत से बाहर आने के बाद मीडिया से कहा, ‘मनी ट्रेल का पता चल गया है|
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