दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को शराब घोटाला मामले में जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है और लगभग 17 महीने की सजा काटने के बाद वह जेल से बाहर आरहें है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने तीन दिन पहले इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और हाई कोर्ट ने सिसौदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। दिल्ली उच्च न्यायलय के निर्णय के विरोध में मनीष सिसोदिया के वकील ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायलय ने मनीष को कुछ शर्तों के साथ बेल मंजूर की है।
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सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसौदिया को तीन शर्तों पर जमानत दी है। पहली शर्त ये है कि, उन्हें 10 लाख रुपये का बॉन्ड भरना होगा, इसके अलावा उन्हें दो जमानतदार भी जमा करने होंगे और तीसरी शर्त ये है कि उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। दिल्ली लिकर स्कैम मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाने वाले सिसौदिया दूसरे नेता हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी अंतरिम जमानत दे दी है। हालाँकि, वह फिलहाल सीबीआई द्वारा न्यायिक हिरासत में हैं।
सिसौदिया को 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, तब से वह न्यायिक हिरासत में थे। तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च, 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जबकि 28 फरवरी 2023 को सिसोदिया ने दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया।
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