ठाकरे सरकार में एक और मंत्री को बढ़ती मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अकोला जिला अदालत ने राज्य मंत्री बच्चू कडू के खिलाफ जांच कर आरोप पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है| इन अपराधों को धारा 156/3 के तहत दर्ज करने का आदेश दिया गया है। ऐसे में मंत्री बच्चू कडू की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है|
वंचित बहुजन गठबंधन के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. बाल्यवर्धन पुंडकर ने बच्चू कडू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। वंचित बहुजन गठबंधन ने आरोप लगाया था कि बच्चू कडू ने अकोला जिले में तीन सड़कों में 19.5 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता की है। जिला अदालत ने इन्हीं आरोपों पर ये आदेश जारी किए हैं|
वंचित बहुजन गठबंधन ने जनवरी में अकोला पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन पुलिस ने इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं किया। इसलिए वंचित बहुजन अघाड़ी अकोला जिला न्यायालय में लाया गया था।
उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी शिकायत की थी। राज्यपाल ने शिकायत को सुना और उचित कार्रवाई के आदेश दिए। अदालत में साक्ष्य पेश करने के बाद अब अकोला जिला अदालत ने 24 घंटे के भीतर जांच कर मामला दर्ज करने का आदेश दिया है|
अभिभावक मंत्री बच्चू कडू पर गैर-मौजूद सड़कों पर फंड को डायवर्ट करके 1 करोड़ 95 लाख रुपये के गबन का आरोप लगाया गया था। आरोप था कि अभिभावक मंत्री कडू ने जिला परिषद द्वारा अनुशंसित सड़कों के काम में बाधा डाली थी|
उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किया था कि इनमें से दो सड़कें मौजूद नहीं थीं, जब अभिभावक मंत्री ने जिला परिषद पर अवैध रूप से अपनी पसंद का काम करने का आरोप लगाया था। इस शिकायत के बाद अकोला जिला कलेक्टर ने इन तीनों सड़कों सहित 25 कार्यों को निलंबित कर दिया था|
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