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बंगाल एसआईआर पर चुनाव आयोग की चेतावनी, दस्तावेज गलत अपलोड करना गंभीर अपराध! 

अगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो आयोग संबंधित ईआरओ या एईआरओ के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा, जिसमें सेवा से सस्पेंशन और एफआईआर दर्ज करना शामिल हो सकता है।

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भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने चेतावनी दी है कि पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावों और आपत्तियों की सुनवाई के दौरान बिना लिस्ट वाले पहचान दस्तावेजों को लिस्टेड दस्तावेजों के तौर पर क्लियर करने और अपलोड करने को इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ) और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (एईआरओ) की ‘गंभीर और जानबूझकर की गई’ गलती माना जाएगा।

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के ऑफिस के सूत्रों ने बताया कि आयोग की ओर से सुनवाई सेशन की निगरानी के लिए नियुक्त माइक्रो-ऑब्जर्वर पहले ही ‘गंभीर और जानबूझकर की गई’ गलतियों के कुछ मामलों को सामने लाया है।

सूत्रों के अनुसार, अधिकारी ने कहा कि ऐसे मामलों में आयोग सबसे पहले संबंधित ईआरओ और एईआरओ से लिखित स्पष्टीकरण मांगेगा कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए? अगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो आयोग संबंधित ईआरओ या एईआरओ के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा, जिसमें सेवा से सस्पेंशन और एफआईआर दर्ज करना शामिल हो सकता है।

अधिकारी ने कोलकाता के एक मामले का हवाला देते हुए अपराध की प्रकृति को समझाया। उन्होंने कहा, “एक खास वोटर के मामले में संबंधित ईआरओ ने मतदाता की ओर से पेश किए गए सहायक पहचान दस्तावेज के रूप में पासपोर्ट का उल्लेख किया। हालांकि, असल में सिस्टम में अपलोड की गई फोटो मतदाता के आधार कार्ड की थी। यह ‘गंभीर और जानबूझकर की गई’ गलती का एक मामला था।

इसके अनुसार, आयोग ने पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट चुनावी रोल पर दावों और आपत्तियों की सुनवाई की समीक्षा में लगे माइक्रो-ऑब्जर्वर की जिम्मेदारियों में 2 फरवरी से बदलाव की घोषणा की है, जो वर्तमान में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के हिस्से के रूप में चल रहा है।

फिलहाल, माइक्रो-ऑब्जर्वर को सुनवाई केंद्रों पर यह सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया है कि कार्यवाही आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की जाए। हालांकि, सोमवार से उन्हें यह निगरानी करने का काम सौंपा जाएगा कि सुनवाई के दौरान मतदाताओं की ओर से पेश किए गए पहचान दस्तावेजों को सही ढंग से और कमीशन की निर्धारित सूची के अनुसार सख्ती से अपलोड किया गया है या नहीं।

माइक्रो-ऑब्जर्वर यह सुनिश्चित करेंगे कि सहायक पहचान प्रमाण के रूप में सिर्फ आयोग की तरफ से तय दस्तावेज ही अपलोड किए जाएं। वे जांच के पहले स्तर के रूप में काम करेंगे, जिसके बाद विशेष रोल ऑब्जर्वर उन मामलों की पहचान करने और उन्हें फिल्टर करने के लिए आगे की समीक्षा करेंगे, जहां बिना लिस्ट वाले दस्तावेज अपलोड किए गए हो सकते हैं।

 
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