दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिरकार जमानत पर जेल से बाहर आएंगे। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को जमानत दी है। ईडी के बाद सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्वल भुईया की पीठ ने अरविंद केजरीवाल को कुछ शर्तों और 10 लाख रुपये पर जमानत दी है। केजरीवाल के खिलाफ शर्तें वही होंगी जो ईडी मामले में जमानत दी गई थीं।
दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी के छह महीने बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले में जमानत दी है। आप नेता मनीष सिसौदिया, संजय सिंह, विजय नायर और भारत राष्ट्र समिति की के. कविता के बाद, अरविंद केजरीवाल इस मामले में जेल से रिहा होने वाले चौथे हाई-प्रोफाइल नेता हैं। इससे पहले 12 जुलाई को अरविंद केजरीवाल को ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी। सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किये जाने के कारण वह तिहाड़ जेल में ही रहे थे। इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई केस में जमानत की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आखिरकार कोर्ट ने शुक्रवार (13 सितंबर) को अपना फैसला सुना दिया है।
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दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। फिर 20 जून को उन्हें ईडी मामले में ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई। हालाँकि, ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को रद्द कर दिया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ 22 जून को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फिर 26 जून को इस मामले में अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को ईडी द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी और जमानत को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।