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जम्मू-कश्मीर: SC ने निर्देश दिया था राज्य दर्जा बहाल का! – सीएम उमर अब्दुल्ला

एक साल पहले 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था और केंद्र से बिना कोई समय सीमा बताए जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने को कहा था।

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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में दोहरे सत्ता केंद्र आपदा को आमंत्रित कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र से किए गए वादों को पूरा करने और जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की बात भी दोहराई| अक्टूबर में पदभार संभालने के बाद, अब्दुल्ला ने चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को याद किया। उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता के दो केंद्र कभी सफल नहीं होते|

संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद, अगस्त 2019 में संसद के एक अधिनियम द्वारा जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन उप राज्यपाल को सौंपा गया। एक साल पहले 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था और केंद्र से बिना कोई समय सीमा बताए जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने को कहा था।

यदि सत्ता के बहुत सारे केंद्र हों तो कोई भी संगठन ठीक से काम नहीं कर सकता। इसीलिए टीम स्पोर्ट्स में एक ही कप्तान होता है। इसी प्रकार, भारत सरकार में दो प्रधानमंत्री या सत्ता के दो केंद्र नहीं हो सकते।

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