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दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की मंजूरी!

संवैधानिक न्यायालय को 180 दिनों के भीतर यह निर्णय लेना होगा कि यून को राष्ट्रपति पद से हटाया जाए या बहाल किया जाए।

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दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली ने शनिवार को राष्ट्रपति इउन सुक येओल के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर दिया। संसद के फैसले के बाद, यूं येओल ने अपने खिलाफ फैसले को संवैधानिक न्यायालय में चुनौती देने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। इस बीच, महाभियोग पारित होने की खबर के बाद नागरिक जश्न मनाने के लिए सियोल की सड़कों पर उतर आए।

नेशनल असेंबली द्वारा 204 के मुकाबले 85 के बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के बाद, यूं येओल की शक्तियां और कर्तव्य निलंबित कर दिए गए हैं। उनकी शक्तियां और कर्तव्य अब प्रधान मंत्री हान डाक-सू को हस्तांतरित कर दिए गए हैं, जो सरकार में दूसरे नंबर पर हैं। यून येओल ने अचानक ‘मार्शल लॉ’ लगाकर देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। हालांकि, कुछ घंटों बाद, यून को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा क्योंकि नेशनल असेंबली ने मार्शल लॉ के खिलाफ मतदान किया था।

उसके ख़िलाफ़ यून के ख़िलाफ़ महाभियोग का प्रस्ताव पहली बार 7 दिसंबर को पेश किया गया था| उस समय, युन की पीपुल्स पावर पार्टी के अधिकांश सदस्यों ने वोट का बहिष्कार किया। हालांकि, यून के खिलाफ नागरिकों के गुस्से और नाराजगी के साथ-साथ उनके खिलाफ विरोध को देखते हुए, पीपीपी के सदस्यों ने दूसरे महाभियोग वोट में भाग लेने का फैसला किया।

180 दिनों के भीतर निर्णय: संवैधानिक न्यायालय को 180 दिनों के भीतर निर्णय लेना होगा कि यून को राष्ट्रपति पद से हटाया जाए या बहाल किया जाए। यदि उस समय फैसला उनके ख़िलाफ़ आता है, तो उनके उत्तराधिकारी को चुनने के लिए 60 दिनों के भीतर राष्ट्रीय चुनाव कराना अनिवार्य होगा।

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