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जेपीसी ने वक्फ विधेयक को दी मंजूरी; वक्फ बोर्ड में होंगे गैर-मुस्लिम सदस्य!

आज की बैठक में वक्फ बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी गई| मसौदे के पक्ष में 14 और विपक्ष में 11 वोट पड़े|

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प्रस्तावित वक्फ बोर्ड विधेयक के मसौदे को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने आज (29 जनवरी) बहुमत से स्वीकार कर लिया। विपक्षी सांसदों को अपनी विपक्षी बात रखने के लिए शाम 4 बजे तक का समय दिया गया है|संयुक्त संसदीय समिति की आज हुई अंतिम बैठक में विधेयक के मसौदे को मंजूरी देने के लिए मतदान हुआ|

इस बार बिल के पक्ष में 14 और विपक्ष में 11 लोगों ने वोट किया| इस समिति में कुल 31 सांसद शामिल हैं| विपक्षी सांसदों का आरोप है कि 655 पेज के ड्राफ्ट को पढ़ने और आपत्ति जताने के लिए बहुत कम समय दिया गया| विपक्षी सांसदों ने यह भी आरोप लगाया कि मसौदा उन्हें कल (मंगलवार) शाम दिया गया था और आज सुबह 10 बजे इस पर आपत्तियां मांगी गईं।

संयुक्त संसदीय समिति में संख्या बल: इस संयुक्त संसदीय समिति में दोनों सदनों के कुल 31 सांसद हैं, जिनमें से 16 सांसद एनडीए (12भाजपा) और 13 सांसद विपक्ष से हैं| एक सांसद YSRCP पार्टी से है और एक सांसद मनोनीत है| सोमवार को हुई बैठक में समिति ने भाजपा और उसके सहयोगी दलों की ओर से सुझाए गए 14 सुझावों को मान लिया|

जबकि विपक्ष की ओर से सुझाए गए 44 सुझावों को खारिज कर दिया गया| बताया जा रहा है कि विरोधियों द्वारा दिए गए सुझाव वक्फ कानून 2013 के खिलाफ थे| विपक्षी सांसदों ने संसदीय समिति की कार्यवाही को दिखावा होने का आरोप लगाया| बैठक के बाद एएनआई से बात करते हुए, शिवसेना (ठाकरे) पार्टी के नेता अरविंद सावंत ने कहा कि विपक्ष के बारे में जो फैलाया जा रहा है वह बंद होना चाहिए। संविधान के खिलाफ कुछ संशोधन किये गये हैं, इसलिए हमने इस मसौदे का विरोध किया|’

कुछ समय पहले तक वक्फ बोर्ड में लोग चुनाव के जरिए चुने जाते थे। लेकिन अब यह तरीका बदल दिया जाएगा और वहां पदाधिकारी मनोनीत किए जाएंगे| जब केंद्र सरकार चुनाव आयोग के नियम बदल सकती है तो क्या वक्फ बोर्ड के नियम नहीं बदलेगी? हिंदुओं के संगठन में गैर-हिंदू सदस्यों को स्वीकार नहीं किया जाता है। अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को लिया गया तो संभावना है कि कल को हिंदू एक्ट भी बदल दिया जायेगा|हम इसका विरोध कर रहे हैं।”

इस बीच, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि वक्फ विधेयक के मसौदे को बहुमत से स्वीकार कर लिया गया है।

कौन से संशोधन पारित?: इस बीच, जगदंबिका पाल ने आज पारित कुछ संशोधनों का उल्लेख किया। “आज एक संशोधन को मंजूरी दे दी गई। इससे पहले, भूमि स्वामित्व के संबंध में निर्णय लेने का पूरा अधिकार जिला कलेक्टर के पास था। अब राज्य सरकार के माध्यम से नियुक्त व्यक्ति के पास ये शक्तियां होंगी| चाहे वह व्यक्ति आयुक्त हो या सचिव”।

“इसके अलावा एक और संशोधन पारित किया गया। यह संशोधन वक्फ बोर्ड की संरचना से संबंधित है| पहले वक्फ बोर्ड में सिर्फ दो सदस्य होते थे| सरकार की ओर से सुझाव दिया गया कि इसमें दो की जगह तीन सदस्य होने चाहिए| इसमें एक इस्लामिक विद्वान भी शामिल होंगे| विपक्ष ने भी इसका विरोध किया”।

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