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Monday, February 9, 2026
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लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को बड़ी राहत, राहुल के लिए भी जगी उम्मीद

मोहम्मद फैजल ने निचली अदालत के फैसले को केरल हाई कोर्ट में चुनौती दी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने उनका कनविक्शन रद्द कर दिया था।

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लक्षद्वीप के एनसीपी नेता और सांसद मोहम्मद फैजल को बड़ी राहत मिली। दरअसल लोकसभा सचिवालय ने मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है। जनप्रतिनिधि कानून में प्रावधान है कि अगर किसी सांसद और विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। इसी कानून के तहत सूरत कोर्ट से मानहानि के मामले में दोषी पाए जाने के बाद राहुल गांधी की भी सदस्यता रद्द कर दी गई।

बता दें कि लक्षद्वीप से एनसीपी सांसद पीपी मोहम्मद फैजल को हत्या की कोशिश के केस में स्थानीय कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। फैजल को 11 जनवरी को स्थानीय कोर्ट ने यह सजा सुनाई थी। कोर्ट के फैसले के बाद जनप्रतिनिधि कानून के तहत लोकसभा सचिवालय ने कार्रवाई करते हुए मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया था।

इसके बाद चुनाव आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया। लेकिन केरल हाई कोर्ट ने स्थानीय कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने एक बार फिर से मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता को बहाल कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद उपचुनाव भी रद्द कर दिया गया।

हालांकि मोहम्मद फैजल को लेकर ये फैसला राहुल गांधी के लिए भी अहम साबित हो सकता है। दरअसल, अगर राहुल गाँधी सूरत कोर्ट से मिली सजा को ऊपरी अदालत में चुनौती देते हैं और कोर्ट से उनका कनविक्शन रद्द हो जाता है, तो राहुल गांधी की भी सदस्यता बहाल हो सकती है।

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