‘लैंड फॉर जॉब्स’ घोटा​ला​: ​कोर्ट से लालू प्रसाद यादव और उनके बच्चों को राहत;​​ जमानत मंजूर!

अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए राजद प्रमुख लालू यादव ने संवाददाताओं से कहा, ''हमें न्यायपालिका पर भरोसा है|''

‘लैंड फॉर जॉब्स’ घोटा​ला​: ​कोर्ट से लालू प्रसाद यादव और उनके बच्चों को राहत;​​ जमानत मंजूर!

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राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद, उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत दे दी।​ आरोप है कि जब यादव रेल मंत्री थे तब उनके परिवार ने विभिन्न रेलवे विभागों में अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरी देने के बदले में कथित तौर पर जमीनें हासिल की थीं। ​सभी आरोपियों को एक-एक लाख रुपये की व्यक्तिगत जमानत दी गई है|

हालांकि आरोपपत्र में उनका जिक्र था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया| अब मामले की सुनवाई 23 और 24 अक्टूबर को होगी|अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए राजद प्रमुख लालू यादव ने संवाददाताओं से कहा, ”हमें न्यायपालिका पर भरोसा है|”

समाचार एजेंसी ​के​ अनुसार यादव के बेटे तेजस्वी ने कहा, “हमें न्यायपालिका पर भरोसा है और अदालत ने आज हमें जमानत दे दी है। वे अक्सर राजनीतिक साजिश रचते हैं और एजेंसी का दुरुपयोग करते हैं। हमारी जीत सुनिश्चित है।”​​ जून में, सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और 77 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। सूची में 29 रेलवे अधिकारियों, 39 उम्मीदवारों और छह अन्य व्यक्तियों के नाम शामिल हैं।

इन सभी के खिलाफ जालसाजी और जालसाजी सहित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप तय किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों ने पात्रता के लिए फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र भी जमा किए थे।

​​क्या है नौकरी के बदले जमीन मामला?: यह घोटाला 2004 से 2009 के बीच हुआ था जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे​|​​ इस मामले में 18 मई ​ 2008-2009 को राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटियां मीसा और हेमा यादव समेत मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर में रेलवे में नौकरी पाने वाले 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था​|​

​​रेलवे नौकरी घोटाले के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने 23 सितंबर 2021 को प्रारंभिक जांच की थी​|​​ जांच एजेंसी के अनुसार, उम्मीदवारों को उनके आवेदन के तीन दिनों के भीतर श्रेणी डी पदों के लिए स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था और बदले में उम्मीदवारों या उनके परिवार के सदस्यों ने अपनी जमीन हस्तांतरित कर दी थी।

​विक्रय पत्र के जरिए तीन जमीन राबड़ी देवी के पक्ष में और एक जमीन मीसा भारती के पक्ष में हस्तांतरित की गई| सीबीआई ने जानकारी दी है कि जमीन हेमा यादव के नाम पर उपहार के तौर पर ट्रांसफर की गई है| सीबीआई के आरोपों के मुताबिक, लालू प्रसाद यादव के परिवार ने विक्रेताओं को नकद भुगतान करके पटना में लगभग 1.5 लाख वर्ग फीट जमीन हासिल की।

​​“वर्तमान में लालू प्रसाद के परिवार के स्वामित्व वाली सात जमीनों का बाजार मूल्य 4 करोड़ 39 लाख है। एफआईआर में कहा गया है, “जांच के दौरान यह पाया गया कि यादव परिवार द्वारा विक्रेताओं से खरीदी गई जमीन बाजार मूल्य से कम कीमत पर खरीदी गई थी।”

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