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Saturday, November 23, 2024
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विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, क्या स्पीकर पेश करेंगे संशोधित शेड्यूल?

अदालत ने निर्देश दिया था कि राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम के कारण सुनवाई में लंबे समय तक देरी होने की संभावना है और उन्हें एक संशोधित कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहिए। तो आखिर विधानसभा अध्यक्ष आज कोर्ट में क्या पेश करेंगे? इस बात पर सभी ने गौर किया है​|​ सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा स्पीकर का प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कर रहे हैं​|​

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महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा| इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को कड़े शब्दों में फटकार लगाई थी|अदालत ने निर्देश दिया था कि राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम के कारण सुनवाई में लंबे समय तक देरी होने की संभावना है और उन्हें एक संशोधित कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहिए। तो आखिर विधानसभा अध्यक्ष आज कोर्ट में क्या पेश करेंगे? इस बात पर सभी ने गौर किया है|सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा स्पीकर का प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कर रहे हैं|

क्या विधानसभा अध्यक्ष पुराना शेड्यूल सौंपेंगे?: इस बीच, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को संशोधित शेड्यूल जमा करने का निर्देश दिया है, लेकिन संभावना है कि राहुल नार्वेकर सुनवाई का पुराना शेड्यूल अदालत में जमा करेंगे। कहा जा रहा है कि शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई के बाद छुट्टियां होने के कारण अध्यक्ष पहले ही शेड्यूल सौंप सकते हैं और इस बहाने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का फीडबैक ले सकते हैं|साथ ही उम्मीद है कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कोर्ट से लिखित आदेश मांगा जाएगा|
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट में आज की कार्यवाही के मुताबिक दोपहर करीब 12 या 1 बजे शिवसेना और एनसीपी विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर सुनवाई में देरी की दलीलों पर सुनवाई होगी|सुनवाई के लिए ऊपर. मामला कोर्ट की अनुसूची में 24वें नंबर पर है|इससे पहले समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज आखिरी फैसला सुनाएगा​, जिसके बाद तय कार्यक्रम के मुताबिक अन्य सुनवाई होगी|
संशोधित शेड्यूल बताने के बाद अगली भविष्यवाणी: इस बीच वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम ने इस पर प्रतिक्रिया दी है| “सुप्रीम कोर्ट के सामने पहला मुद्दा यह होगा कि क्या विधानसभा अध्यक्ष को एक संशोधित कार्यक्रम जारी करना चाहिए। क्योंकि पहले के शेड्यूल के मुताबिक सुनवाई में काफी वक्त लग सकता है|​  राष्ट्रपति आज संशोधित कार्यक्रम दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार शीघ्र सुनवाई का मतलब है कि न्याय न केवल दिया जाना चाहिए, बल्कि न्याय मिलता हुआ दिखना भी चाहिए। इसलिए हमें तदनुसार कार्यक्रम तैयार करना होगा”, उज्ज्वल निकम ने कहा।

कानूनी विशेषज्ञ उल्हास बापट की महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया​: विधानसभा अध्यक्ष आज पुराना शेड्यूल कोर्ट को सौंप सकते हैं|खबर है कि कोर्ट के लिखित आदेश के बाद वे अगला फैसला लेंगे|अगर विधानसभा अध्यक्ष अगले दो महीने के भीतर विधायकों की अयोग्यता पर उचित निर्णय नहीं लेते हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उन्हें पद से हटा सकता है? या सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्देश दे सकता है? ऐसा सवाल खड़ा हो गया है|इस पर अब वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञ उल्हास बापट ने प्रतिक्रिया दी है| क्या सुप्रीम कोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को हटा सकता है? यह सवाल पूछे जाने पर उल्हास बापट ने कहा, ”यह एक ‘ट्रिब्यूनल’ है क्योंकि यह एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है|इसलिए राहुल नार्वेकर के काम पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लग सकती है​,लेकिन अगर मामला बहुत गंभीर हो तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है, अन्यथा नहीं|

“दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पांच महीने हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी संबंधित फैसले में थोड़ी गलती की है|उनके द्वारा लिये गये निर्णय में कुछ अस्पष्टता थी। उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा कि सत्ता के विकेंद्रीकरण (शक्तियों का पृथक्करण) के कारण विधानसभा अध्यक्ष को उचित समय के भीतर निर्णय लेना चाहिए। लेकिन उचित समय की सैकड़ों व्याख्याएं हो सकती हैं।साथ ही उन्हें साफ शब्दों में कहना चाहिए था कि तीन महीने में फैसला लें.” उल्हास बापट ने ये भी कहा|

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