Maharashtra: मानहानि मामले में संजय राऊत को सजा, 15 दिन की जेल, 25 हजार का जुर्माना!

Maharashtra: मानहानि मामले में संजय राऊत को सजा, 15 दिन की जेल, 25 हजार का जुर्माना!

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भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया को बदनाम करने के मामले में मझगांव अदालत ने शिवसेना (ठाकरे गुट) सांसद संजय राऊत को दोषी ठहराया और 15 दिन की कैद की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने राऊत को 25,000 रुपये का जुर्माना और मेधा को मुआवजा देने का आदेश दिया|

उन्होंने कहा, ”मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है और यह मजबूत हुई है।मेरा मानना है कि लोगों को न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए| एक माँ के रूप में और एक परिवार के सदस्य के रूप में यदि मेरे परिवार में कोई है, हम मेरे, बच्चों और मेरे संगठन के बारे में किसी को भी निराधार बयानबाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज को जागरूक करते हुए हम आज उनका उदाहरण समाज के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं”, मेधा सोमैया ने कहा।

संजय राऊत की जमानत प्रक्रिया कोर्ट में चल रही है| अगर उन्हें जमानत मिल गई तो अगला कदम क्या होगा? अगर राऊत अगली अदालत में जाएंगे तो क्या आप भी जाएंगे? उनसे ऐसा सवाल पूछा गया| इस पर उन्होंने कहा, ”हम इस बारे में अभी क्यों सोचें, आगे देखते हैं|चलो आज अदालत का आदेश है, लेकिन देखते हैं क्या करना है।”

शिवसेना (यूबीटी) ठाकरे की सजा को लेकर किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने कहा कि ”न्यायालय वही करता है जो न्यायालय को अपेक्षित होता है। मुझे लगता है कि परिणाम अवधि से अधिक महत्वपूर्ण है।” विपक्ष यह भी आरोप लगा रहा है कि चुनाव से पहले राऊत की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश की गई| मेधा सोमैया ने कहा, ”मैं राजनीति बयान नहीं दे सकती, ये मेरा अधिकार नहीं है| इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा।”

असल मामला क्या है?: मीरा भयंदर में 154 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है, जिनमें से 16 शौचालय मेधा सोमैया की युवा फाउंडेशन को दिए गए थे। लेकिन राऊत ने मेधा पर फर्जी दस्तावेज जमा कर 100 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया| इसके बाद मेधा ने राऊत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया।

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