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Tuesday, March 3, 2026
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Maharashtra: चर्चा में अंजलि दमानिया की पोस्ट, ‘करुणा या धनंजय मुंडे की पहली पत्नी, मैं…’!

करुणा शर्मा ने यह भी बयान दिया है कि अब मुझे करुणा धनंजय मुंडे कहकर बुलाएं।

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राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे की पत्नी करुणा मुंडे ने धनंजय मुंडे के खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में धनंजय मुंडे को कोर्ट ने दोषी पाया है और उन्हें हर महीने दो लाख रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है|

करुणा मुंडे ने 15 लाख प्रति माह गुजारा भत्ता मांगा था. करुणा मुंडे ने कहा है कि अब मैं गुजारा भत्ता बढ़वाने के लिए हाई कोर्ट जा रही हूं| इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दमानिया ने इस मामले में एक पोस्ट किया है|

कोर्ट ने क्या कहा?: कोर्ट ने करुणा शर्मा द्वारा दायर घरेलू हिंसा मामले में अपना फैसला सुनाया। इसके मुताबिक, कोर्ट ने आंशिक तौर पर माना है कि धनंजय मुंडे ने घरेलू हिंसा की है| कोर्ट ने धनंजय मुंडे को करुणा शर्मा को भरण-पोषण खर्च के रूप में 1 लाख 25 हजार रुपये प्रति माह और बेटी की शादी होने तक 2 लाख 75 हजार रुपये प्रति माह देने का भी आदेश दिया है। इन सबके बाद अंजलि दमानिया की पोस्ट सामने आई है|

अंजलि दमानिया ने क्या कहा है?: करुणा मुंडे ने 4 फरवरी को फैमिली कोर्ट में केस जीत लिया। इसके लिए एक महिला होने के नाते उन्हें बधाई। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मैं किसी व्यक्तिगत मामले के बारे में बात नहीं कर रहा हूं और यह कोई व्यक्तिगत आलोचना नहीं है। करुणा, जो धनजय मुंडे की पहली पत्नी हैं, को पीटा गया है और अदालत ने निर्देश दिया है कि उन्हें भरण-पोषण का खर्च दिया जाए और 1,25,000 रुपये का मासिक गुजारा भत्ता दिया जाए।” ऐसा ही एक पोस्ट अंजलि दमानिया ने किया है|

कोर्ट के फैसले में इस बात का जिक्र है कि करुणा शर्मा धनंजय मुंडे की पहली पत्नी हैं| करुणा मुंडे ने मामले की जानकारी देते हुए कहा, क्या मैं धनंजय मुंडे की पत्नी हूं या नहीं? हमें पहले ये साबित करना था, अब से मुझे करुणा शर्मा नहीं बल्कि करुणा धनंजय मुंडे कहा जाए। क्योंकि कोर्ट ने मुझे पहली पत्नी का दर्जा दिया है. इसलिए मैं मुंडे नाम के लिए जो लड़ाई लड़ रहा था वह सफल हो गई है।

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