Medical Admission: NEET पर सुप्रीम कोर्ट ने ​नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ​और केंद्र को लगाई फटकार​!

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और परीक्षा प्रक्रिया आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को फटकार लगाई है| सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में 0.1 फीसदी लापरवाही भी पूरी परीक्षा प्रक्रिया को खराब करने के लिए काफी है।

Medical Admission: NEET पर सुप्रीम कोर्ट ने ​नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ​और केंद्र को लगाई फटकार​!

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NEET परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद देशभर में काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है| कई छात्र नीट परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं| छात्रों में गुस्सा बढ़ने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया| सुप्रीम कोर्ट इस पर 12 जून से सुनवाई कर रहा है| आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और परीक्षा प्रक्रिया आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को फटकार लगाई है| सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में 0.1 फीसदी लापरवाही भी पूरी परीक्षा प्रक्रिया को खराब करने के लिए काफी है।

मेडिकल प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर NEET का आयोजन किया जाता है। NEET (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए एक प्रवेश परीक्षा है। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि थोड़ी सी भी लापरवाही पूरी परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता पर सवाल उठा सकती है|

NTA ने 1,563 छात्रों के वृद्धि अंक रद्द किए; कारण क्या है? आगे क्या होगा?: स परीक्षा की तैयारी के लिए छात्र कड़ी मेहनत करते हैं। बेहद कठिन मानी जाने वाली इस परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है|  सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम छात्रों के प्रयासों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ ने NTA को इस मामले में जल्द से जल्द समाधान निकालने का निर्देश दिया है| साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी|

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