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Modi Surname Case: घिरते जा रहे राहुल, कोर्ट में नहीं हुए पेश, अरेस्ट वारंट…     

सुशील मोदी द्वारा दर्ज में बुधवार को राहुल गांधी पटना की एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए अब उन्हें 25 अप्रैल को हाजिर होने को कहा गया है।   

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मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक ओर जहां सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है। वहीं, इस मामले में पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को हाजिर होने को कहा है। बता दें कि इसी मामले में बीजेपी नेता सुशील मोदी ने भी केस दर्ज कराया था। जिसकी सुनवाई आज होनी थी। जहां राहुल गांधी को मौजूद रहने के लिए कहा गया था लेकिन उन्होंने उपस्थित नहीं हुए अब उन्हें 25 अप्रैल को हाजिर होना है।

इस मामले में राहुल गांधी और सुशील मोदी के वकील में जमकर बहस हुई। बुधवार को राहुल गांधी को पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे थे। ऐसे में सुशील  मोदी के वकील ने कोर्ट में एक अपील दायर कर कहा है कि वे पेश नहीं हुए हैं ऐसे में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाए। गौरतलब है कि 18 मार्च को  कोर्ट ने राहुल गांधी को पेश होकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा था। लेकिन वे बुधवार को नहीं पहुंचे। बता दें कि  2019 में राहुल गांधी द्वारा कर्नाटक के कोलार में दिए गए बयान को लेकर मानहानि का केस दर्ज किया गया था। जहां उन्होंने कहा था कि सभी मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं ?
इस संबंध में सुशील मोदी के वकील ने कहा कि बुधवार को राहुल गांधी को कोर्ट के सामने पेश होना था, लेकिन वे जानबूझकर नहीं आये। वे केरल में रैली कर रहे हैं। इसलिए अदालत से अपील किया गया है कि पेश न होने के आधार पर उनका जमानत मुचलका रद्द किया जाए। जबकि राहुल गांधी के वकील ने कहा कि राहुल गांधी कोर्ट में  इसलिए पेश नहीं हुए क्योंकि 13 अप्रैल को उन्हें सूरत कोर्ट में पेश होना है। बता दें कि इसी मामले में 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। इसके बाद से उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है।

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