एनसीपी नेता व पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की आज जेल से रिहाई होगी। उन्हें 100 करोड़ रुपये की वसूली के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अनिल देशमुख 1 साल 1 महीने 26 दिन बाद जेल से बाहर आ रहे है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई की जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी है। उसके बाद देशमुख की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। इस बीच देशमुख के बाहर आने के बाद आर्थर रोड जेल और सिद्धिविनायक मंदिर के बीच बाइक रैली निकाली जाएगी|
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर प्रति माह 100 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश देने का आरोप लगाया था| बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने प्रारंभिक जांच के बाद अनिल देशमुख और कुछ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था|
अब इस मामले की सुनवाई बॉम्बे सेशंस कोर्ट में चल रही है| 1 नवंबर 2021 ईडी से पूछताछ के लिए गए अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया। ईडी की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने उनके खिलाफ आर्थिक हेराफेरी के मामले में केस दर्ज किया था| इसके चलते देशमुख को एक साथ दो जांच एजेंसियों ने दो अपराधों के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता अनिल देशमुख को राहत दी है। कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगाने की सीबीआई की याचिका खारिज कर दी है। इस बीच, देशमुख की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट का बढ़ा हुआ स्टे खत्म हो गया है। इस संबंध में सीबीआई द्वारा जमानत की अवधि बढ़ाने की याचिका पर कल उच्च न्यायालय में तत्काल सुनवाई हुई।
सीबीआई की ओर से अनिल देशमुख की जमानत पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक बढ़ाने की मांग की गई थी| हालांकि हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक की अवधि बढ़ाने की सीबीआई की मांग को खारिज कर दिया है। इसलिए आज अनिल देशमुख की रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा|
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