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​छत्तीसगढ़ में जबरन धर्मांतरण पर लगाम कसने के लिए विधानसभा में नया विधेयक पेश!

राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने विधेयक पेश किया। विधेयक राज्य के मौजूदा धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 पर आधारित है, जिसे मूल रूप से छत्तीसगढ़ के गठन के बाद 2000 में मध्य प्रदेश से अपनाया गया था।

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छत्तीसगढ़ सरकार ने जबरन या प्रलोभन के माध्यम से किए जाने वाले धार्मिक धर्मांतरण के खिलाफ कानूनों को सख्त करने के लिए छत्तीसगढ़ ‘धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026’ विधानसभा में पेश किया है।

राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने विधेयक पेश किया। विधेयक राज्य के मौजूदा धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 पर आधारित है, जिसे मूल रूप से छत्तीसगढ़ के गठन के बाद 2000 में मध्य प्रदेश से अपनाया गया था।

नए विधेयक में प्रलोभन, जबरन धर्मांतरण, गलत बयानी, सामूहिक धर्मांतरण और यहां तक ​​कि सोशल मीडिया जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से धर्मांतरण की स्पष्ट परिभाषाएं दी गई हैं, साथ ही जबरन धर्मांतरण पर अंकुश लगाने के लिए कठोर दंडात्मक प्रावधान भी निर्धारित किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किए जाने पर हंगामा मच गया और विपक्ष ने अपनी आपत्तियां खारिज होने के बाद सदन से वॉकआउट कर दिया।

विपक्ष के नेता चरणदास महंत ने तर्क दिया कि इसी तरह के मामले पहले से ही 11 राज्यों में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हैं और उन्होंने विधेयक को एक चयन समिति को भेजने का आग्रह किया।

उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में मामलों की सुनवाई जारी रहने के दौरान कानून बनाने के खिलाफ चेतावनी दी और अंबेडकर, वाजपेयी और बुद्ध के शब्दों का हवाला देते हुए एकता, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया।

प्रस्तावित कानून बल, प्रलोभन, दबाव या धोखाधड़ी द्वारा धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है। इसके तहत स्वेच्छा से धर्मांतरण करने वालों को जिला मजिस्ट्रेट को पहले से सूचित करना अनिवार्य होगा और आपत्ति दर्ज कराने के लिए विवरण सार्वजनिक किया जाएगा।

इस कानून में सख्त सजा का प्रावधान है, जिसके तहत गैरकानूनी धर्मांतरण के लिए सात से दस साल की कैद और 5 लाख रुपए से शुरू होने वाला जुर्माना हो सकता है। यह पीड़ित के नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से होने पर 20 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक बढ़ सकता है।

सामूहिक धर्मांतरण के लिए आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सभी अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और विशेष न्यायालयों में चलाए जाएंगे।

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