मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार (27 अगस्त) को कैबिनेट बैठक में ‘उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024’ को मंजूरी दे दी। नई सोशल मीडिया पॉलिसी के मुताबिक, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या देश विरोधी पोस्ट करने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसके तहत उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसियों और कंपनियों को विज्ञापन देने की भी व्यवस्था की गई है।
अब तक सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर आईटी एक्ट की धारा 66ई और 66 एफ के तहत कार्रवाई की जाती थी। लेकीन योगी सरकार नई नीति लेकर आई है, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। नई पॉलिसी में जिक्र किया गया है कि, किसी भी हाल में सोशल मीडिया पर कंटेंट अशोभनीय या देश विरोधी नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है तो कार्रवाई होगी।
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इसके अलावा योगी सरकार ने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकारी योजनाओं की जानकारी और प्रचार-प्रसार के लिए भी नई नीति बनाई है, जिसके तहत सरकार एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे डिजिटल मीडिया पर सरकारी योजनाओं पर आधारित कंटेंट, पोस्ट, रील्स प्रदर्शित करने के लिए एक एजेंसी बनाएगी। सदस्यता के आधार पर इसे चार श्रेणियों में बांटा जाएगा।
श्रेणी के आधार पर 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख प्रति माह का विज्ञापन किया जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट के लिए श्रेणीवार भुगतान सीमा 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये और 4 लाख रुपये प्रति माह तय की गई है।
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