24 C
Mumbai
Monday, November 25, 2024
होमन्यूज़ अपडेटमहाराष्ट्र​ : ​आयोग के फैसले के रोक पर ​कोर्ट का इनकार, ठाकरे...

महाराष्ट्र​ : ​आयोग के फैसले के रोक पर ​कोर्ट का इनकार, ठाकरे को झटका​!​

अदालत ने कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहती है, तब तक ठाकरे समूह द्वारा चिन्ह मशाल को बरकरार रखा जाएगा।

Google News Follow

Related

ठाकरे के विधायकों पर दो हफ्ते तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है|पार्टी और साइन पर दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी। अदालत ने कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहती है, तब तक ठाकरे समूह द्वारा चिन्ह मशाल को बरकरार रखा जाएगा।
तत्काल सुनवाई से इनकार : चुनाव आयोग ने शुक्रवार को शिंदे गुट को शिवसेना नाम और तीर-धनुष का चुनाव चिन्ह देने का फैसला किया था। इसके तुरंत बाद ठाकरे समूह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग के फैसले पर आपत्ति जताई थी। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ​​तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। उसके बाद आज सुनवाई हुई। दोनों गुटों की ओर से जमकर कहासुनी हुई।

​जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले की आगे सुनवाई नहीं करता है, तब तक अगर केंद्रीय चुनाव आयोग के आधार पर व्हिप जारी किया जाता है, तो यह ठाकरे समूह पर लागू नहीं होगा। शिंदे समूह ने सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन दिया है कि वह ठाकरे समूह के विधायकों को व्हिप या अयोग्य घोषित नहीं करेगा।
संपत्ति पर कब्जा मांगा जा सकता है : इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि यह केवल व्हिप तक ही सीमित मुद्दा नहीं है| क्योंकि यह मुद्दा कई मायनों में अहम है। क्योंकि अगर व्हिप को अलग रखा जाता है तो पार्टी की संपत्ति और संपत्ति पर कब्जा मांगा जा सकता है| इसलिए इस फैसले को पूरी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
यह भी पढ़ें-

पेट्रोल-डीजल की नई दरों का ऐलान​ : देश में सबसे सस्ता पेट्रोल कहां ?

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

हमें फॉलो करें

98,294फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
196,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें