पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। खान पर एक जनसभा में आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। 20 अगस्त को हुई बैठक में खान के भाषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी पर आपत्तिजनक बयान देने और एक महिला अधिकारी को धमकाने का आरोप है|
इस संबंध में खान ने कोर्ट में हलफनामा दिया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम जानते हैं कि हमने 20वीं बैठक में हद पार कर दी है। ऐसा कोई और व्यवहार नहीं। पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान उक्त हलफनामा के बाद अदालत ने खान के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। इस बीच, वारंट जारी होने के बाद से पीटीआई पार्टी के कार्यकर्ता खान के घर के बाहर इकट्ठा होने लगे।
इस्लामाबाद के मरगल्ला पुलिस स्टेशन के एक मजिस्ट्रेट ने यह वारंट जारी किया है। इमरान खान के खिलाफ 20 अगस्त को अपने भाषण में एक महिला जज को धमकाने का मामला दर्ज किया गया था। जज जेबा चौधरी ने इमरान खान के राजनीतिक सलाहकार शाहबाज गिल को जेल भेजा था। इसी को लेकर इमरान खान ने अपनी सरकार आने पर जज के खिलाफ ऐक्शन लेने की धमकी दी थी। एफआईआर में इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की चार धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें 506, 504, 189 और 188 शामिल है।
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