भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार से राहुल गांधी के खिलाफ अपनी शिकायत पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने की मांग की थी। अगस्त 2019 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी द्वारा ब्रिटिश सरकार को कथित रूप से स्वयं को ब्रिटिश नागरिक बताने को लेकर खुलासा करने के मुद्दे पर केंद्र को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने दावा किया की यह तो ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के समान है। इसी को लेकर बुधवार (9 अक्टूबर) दिल्ली उच्च न्यायलय में सुनवाई होनी है।
इसी के साथ भाजपा नेता का दावा है कि राहुल गांधी ने भारतीय नागरिक होते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लंघन किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने पिछली सुनवाई में कोर्ट से कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होने से पहले हमने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। लिहाजा इस याचिका पर पहले सुनवाई का अधिकार बनता है। दमयं कोर्ट ने पिछली सुनवाई में साफ कहा था कि हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम किसी और के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण न करें।
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बता दें की, भाजपा नेता ने इस याचिका के साथ भाजपा और राहुल गांधी को एक साथ कटघरे में खड़ा किया है। सुब्रमण्यम स्वामी का दावा राहुल गांधी के संविधान अनुच्छेद 9 के उल्लंघन के साथ दोहरी नागरिकता का आरोप करता है, इसी संदर्भ में दिल्ली उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय से जवाब भी तलब किया है।