दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है| इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है| जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने सुनवाई चल रही है| इस बीच अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आशीष केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है| इसलिए उन्हें रिमांड में रखना गलत था|ईडी के वकील और एस.वी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी प्रक्रिया में किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया| इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इस मामले में अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हुआ है तो हम इसका संज्ञान लेंगे|
ईडी ने अरविंद केजरीवाल की प्रचार रैलियों का विरोध किया: ईडी ने सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की प्रचार रैलियों का कड़ा विरोध किया है| अरविंद केजरीवाल अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो मुझे 2 जून को दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा| इस संबंध में जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमने अंतरिम जमानत दे दी है| हमने तय कर लिया है कि अरविंद केजरीवाल कब तक बाहर रह सकते हैं|
खन्ना ने यह भी कहा है कि कौन क्या दावा कर रहा है| इससे हमें कोई लेना-देना नहीं है| तो मेहता ने कहा कि पीएमएल के अनुच्छेद 19 के अनुसार, प्राधिकरण को यह तय करना होगा कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के सटीक मानदंड क्या हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वह गिरफ्तारी सीएपीसी के तहत होती है| अदालतों को ऐसे मामलों के लिए अपने दरवाजे नहीं खोलने चाहिए जिनके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। ईडी के वकीलों ने भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल का इस तरह से भाषण देना सिस्टम पर तमाचा है|
क्या है कथित शराब घोटाला?: 17 नवंबर 2021 को केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में राजस्व नीति 2021-22 लॉन्च की| इस नई नीति के कारण शराब की बिक्री निजी हाथों में चली गयी। शराब की बिक्री सरकारी नियंत्रण से बाहर थी। दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि इस नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकारी राजस्व बढ़ेगा, लेकिन जब इस पर विवाद खड़ा हुआ तो जुलाई 2022 में नई पॉलिसी रद्द कर दी गई| शराब घोटाले के पीछे की वजह 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के पूर्व सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट थी|
इस मामले में मनीष सिसोदिया समेत दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कई लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं| दिल्ली के एल.जी ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिये थे| इसके बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को इस मामले में केस दर्ज किया| इसके बाद उन्होंने इस मामले में वित्तीय गड़बड़ी का भी आरोप लगाया| यह भी आरोप लगाया गया कि शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया| कोरोना के बहाने शराब कारोबारियों की 144.36 करोड़ की लाइसेंस फीस रद्द कर दी गई|
10 मई को मिली थी अरविंद केजरीवाल को जमानत सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 10 मई को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी|यह जमानत अंतरिम है और इसकी अवधि 1 जून तक है| 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा|अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत सशर्त जमानत है|
यह भी पढ़ें-