30 C
Mumbai
Sunday, January 11, 2026
होमन्यूज़ अपडेट​​SC ​ने​ दी उद्धव ठाकरे को राहत, स्पीकर के निर्णय पर लगी...

​​SC ​ने​ दी उद्धव ठाकरे को राहत, स्पीकर के निर्णय पर लगी रोक  ​

महाराष्ट्र विधानसभा सचिव की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बताया कि नियम के अनुसार स्पीकर विधायकों की अयोग्यता की अर्जी पर फैसला ले सकते हैं।

Google News Follow

Related

राज्य में सियासी घमासान अब यह कोर्ट में जा पहुंचा है| उद्धव ठाकरे की ओर से दायर याचिका पर नए स्पीकर को चुनौती दी गयी थी| अदालत की ओर से इस याचिका पर उनके वकील से कहा कि महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर को सूचित करें की| इस याचिका पर फैसले तक वह कोई फैसला न लें| हालांकि कोर्ट ने अभी तक उनके याचिका पर कोई फैसला नहीं है, लेकिन स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से उद्धव खेमे में थोड़ी राहत की मिली है| 

​शीर्ष अदालत में सुनवाई से पहले एकनाथ शिंदे ने रविवार को भी उद्धव ठाकरे पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था, ‘कुछ लोग सोचते हैं कि वे​​ शासन करने को ही पैदा हुए हैं। मैं वह शख्स नहीं हूं, जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ हो। उन्हें गर्व होना चाहिए कि एक आम आदमी कुर्सी पर बैठा है। वह रात और सुबह को अर्जियां डाल रहे हैं। लेकिन अदालतें भी जानती हैं कि हमारे पास नंबर हैं और हम सरकार बना सकते हैं। हम कोई अवैध काम नहीं किया है।’ ​

इस दौरान महाराष्ट्र विधानसभा सचिव की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बताया कि नियम के अनुसार स्पीकर विधायकों की अयोग्यता की अर्जी पर फैसला ले सकते हैं। सचिव ने कहा कि अब अयोग्यता की कार्रवाई पर फैसला डिप्टी स्पीकर की बजाय स्पीकर राहुल नार्वेकर ही लेंगे। बीते सप्ताह एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया था​|
 
यह भी पढ़ें-

भगोड़ा विजय माल्या को SC ने सुनाई 4 माह की सजा,2 हजार का जुर्माना

National Stock Exchange

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Star Housing Finance Limited

हमें फॉलो करें

151,452फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
286,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें