शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है. चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. कोर्ट में दाखिल जवाब में चुनाव आयोग ने कहा है कि शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह आवंटित करने का फैसला सही है. आयोग ने कहा है कि हमारे द्वारा लिया गया फैसला सही है. हमने उद्धव ठाकरे गुट के तमाम मुद्दों को भी सुना और समझा। चुनाव आयोग का कहना है कि उसने यह आदेश अपने अधिकार क्षेत्र में यानी अर्ध-न्यायिक पारित किया है।
शिंदे गुट को राहत : इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को राहत देते हुए कहा था कि शिवसेना का नाम और चुनाव चिह्न फिलहाल शिंदे गुट के पास रहेगा| कहा गया था कि उद्धव ठाकरे के पास चुनाव आयोग (शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे) द्वारा दिया गया पार्टी का नाम और मशाल चुनाव चिन्ह होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और शिंदे समूह से इस संबंध में जवाब दाखिल करने को कहा था।
शिवसेना चुनाव चिन्ह मामले में चुनाव आयोग ने SC में दाखिल किया जवाब। कहा-
* याचिकाकर्ता (उद्धव ठाकरे) की तरफ से रखी बातों का खंडन करते हैं
* चुनाव आयोग का फैसला प्रशासनिक नहीं, अर्ध-न्यायिक था
* फैसला लेने वाली संस्था को पक्ष बना कर जवाब नहीं मांगा जा सकता— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) March 15, 2023
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