​शिवसेना सिंबल ​मामला​:​ चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब​ ​​!​

कोर्ट ने कहा है कि वह दूसरे पक्ष को सुने बिना फैसला नहीं लेगी।

​शिवसेना सिंबल ​मामला​:​ चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब​ ​​!​

Shiv Sena symbol case: Election Commission filed reply in Supreme Court!

शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है. चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. कोर्ट में दाखिल जवाब में चुनाव आयोग ने कहा है कि शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह आवंटित करने का फैसला सही है. आयोग ने कहा है कि हमारे द्वारा लिया गया फैसला सही है. हमने उद्धव ठाकरे गुट के तमाम मुद्दों को भी सुना और समझा।​ ​चुनाव आयोग का कहना है कि उसने यह आदेश अपने अधिकार क्षेत्र में यानी अर्ध-न्यायिक पारित किया है।

शिंदे गुट को राहत : इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को राहत देते हुए कहा था कि शिवसेना का नाम और चुनाव चिह्न फिलहाल शिंदे गुट के पास रहेगा|​​ कहा गया था कि उद्धव ठाकरे के पास चुनाव आयोग (शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे) द्वारा दिया गया पार्टी का नाम और मशाल चुनाव चिन्ह होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और शिंदे समूह से इस संबंध में जवाब दाखिल करने को कहा था।

चुनाव आयोग : आयोग ने जवाब में कहा,याचिकाकर्ता (उद्धव ठाकरे) ने जो कहा है, हम उसका खंडन करते हैं। चुनाव आयोग का फैसला प्रशासनिक नहीं अर्ध-न्यायिक था। निर्णय लेने वाली संस्था को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है और न ही जवाब मांगा जा सकता है।
कोर्ट ने कहा : चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने इस संबंध में नोटिस जारी किया|​ ​लेकिन शिंदे समूह ने उसे असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वह दूसरे पक्ष को सुने बिना फैसला नहीं लेगी।
 
इस बीच, शिंदे समूह के वकील ने पीठ को बताया कि इस बीच, ठाकरे समूह से विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए कोई व्हिप जारी नहीं करेंगे या कोई प्रक्रिया शुरू नहीं करेंगे। बेंच ने कहा, ‘ठीक है, नोटिस जारी किया जा चुका है। दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करें।
 
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