समाजवादी पार्टी विधायक आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई। अदालत ने हेत स्पीच में दोषी करार देते हुए यह फैसला गुरुवार को सुनाया। इसके अलावा अदालत ने उन पर पचीस हजार का जुर्माना भी लगाया। साथ ही कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी। अब आजम की विधायकी पर भी तलवार लटक रही है। माना जा रहा है कि इसकी वजह उनकी विधायकी भी जा सकती है।
भड़काऊ भाषण देने का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव का है। आरोप है कि आजम खान ने चुनावी सभा में भड़काऊ भाषण दिया था। इसकी शिकायत बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने की थी। अब इसकी मामले में 27 अक्टूबर को एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई है। वहीं, इस मामले में आजम खान के वकील ने कहा कि यह मामला ही फर्जी है। उन्होंने कहा कि आजम खान ने ऐसा कोई भाषण ही नहीं दिया है। आजम खान के खिलाफ जो भी भाषण की बात गई वे हमारे नहीं हैं। वे फर्जी तरीके से बनाये गए हैं।
बता दें कि आजम खान के खिलाफ तीन केस दर्ज किया गया था। उन्हें तीनों मामलों में दोषी माना गया है। 2019 आजम खान ने भड़काऊ भाषण दिया था। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
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