सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर के फैसले को पलटा !,’आप’ उम्मीदवार की जीत

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब ये वोट वैध घोषित कर दिए गए हैं और चंडीगढ़ के मेयर पद के लिए 'आप' का उम्मीदवार विजयी घोषित कर दिया गया है। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है|

सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर के फैसले को पलटा !,’आप’ उम्मीदवार की जीत

Supreme Court overturns the decision of Chandigarh Mayor, AAP wins!

चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली है|गत माह हुए चंडीगढ़ में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के दौरान माहौल काफी गहमागहमी भरा रहा| इस मतगणना में हमारे लगभग 8 वोट अवैध हो गये| सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब ये वोट वैध घोषित कर दिए गए हैं और चंडीगढ़ के मेयर पद के लिए ‘आप’ का उम्मीदवार विजयी घोषित कर दिया गया है। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है|

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया था कि चंडीगढ़ मेयर पद के लिए दोबारा चुनाव कराए बिना मौजूदा मतपत्रों के आधार पर ही नतीजे घोषित किए जाएंगे|इसके बाद 30 जनवरी के मतदान और मतगणना के पूरे टेप और मतपत्रों का निरीक्षण किया गया।इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सभी आठ अवैध वोटों की दोबारा गिनती करने का निर्देश दिया था| इस दोबारा गिनती के बाद आप पार्षद कुलदीप कुमार को विजयी घोषित किया हैं|

30 जनवरी को हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की थी|इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के सहयोगियों की हार हुई|पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह पर चुनाव प्रक्रिया में धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाते हुए ‘आप’ ने दोबारा चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।सीसीटीवी में देखकर मतपत्र पर टिक लगाते अनिल मसीह का एक वीडियो भी वायरल हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि चंडीगढ़ में हुआ चुनाव एक घोड़ा बाज़ार था| इसलिए अब अनिल मसीह के खिलाफ मामला दर्ज होने की संभावना है|

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