इंफोर्स्मेंट डिरेक्टरेट ने मंगलवार (13 अगस्तस) को तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद साकेत गोखले पर अहमदाबाद के प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्डरिंग (पीएमएलए) कोर्ट द्वारा आपराधिक आरोप तय करने की जानकारी दी। गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में साकेत टीमसी के सांसद साकेत गोखले ने क्राउड सोर्सिंग के जरिए जमा किए पैसे का दुरपयोग करने के आरोप लगाए है।
The Hon’ble Principal District and Sessions Judge, Ahmedabad (Rural) and Designated Special Court (PMLA), Ahmedabad, today i.e. 13.08.2024 framed the Criminal Charges against Saket Gokhale, M.P., Rajya Sabha
— ED (@dir_ed) August 13, 2024
सांसद साकेत गोखले के खिलाफ पिछले वर्ष आरोपपत्र दायर किया गया था, साथ ही ईडी ने 2023 में उन्हें गिरफ्तार भी किया था। साथ ही साकेत गोखले द्वारा सीआरपीसी 309 के तहत अधिसूचीत अपरध के मामले में फैसला होने तक पीएमएलए की कारवाई स्थगित करने की मांग को भी ठुकरा दिया था।
साकेत गोखले पर आरोप है की उन्होंने लोगो से ‘क्राउड फंडिग’ के नाम पर जुटाए धन को अपने निजी जीवन में खर्च किया है। आरोपों में साकेत गोखले द्वारा पैसों से वैयक्तिक खर्च, शेयर बाजार में इंट्राडे ट्रेडिंग, और क्रेडिट कार्ड के बिलों का भुगतान भी शामिल है। वहीं साकेत गोखले का दावा है की इस मामले में फंड्स का कोई दुरपयोग नहीं हुआ है।
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