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Tuesday, December 16, 2025
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लोकसभा अध्यक्ष चुनाव में ट्विस्ट; कांग्रेस के​ सांसद ने भरा नामांकन फॉर्म​!

लोकसभा अध्यक्ष पद का चुनाव निर्विरोध होगा, वहीं अब ​'इंडिया' अघाड़ी ने बड़ा ट्विस्ट ला दिया है​|कांग्रेस सांसद के.​सुरेश ने अपनी उम्मीदवारी दाखिल कर दी है​| ​संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

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भारत के संविधान का अनुच्छेद 93 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार नियम यह है कि लोकसभा के अस्तित्व में आते ही इन दोनों पदों पर चुनाव हो जाना चाहिए। अध्यक्ष का चुनाव सदन में बहुमत से होता है। यदि अध्यक्ष ने इस्तीफा नहीं दिया है या पद से नहीं हटाया है, तो लोकसभा के भंग के बाद अध्यक्ष का कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। लोकसभा अध्यक्ष पद का चुनाव निर्विरोध होगा, वहीं अब ​’इंडिया’ अघाड़ी ने बड़ा ट्विस्ट ला दिया है​|कांग्रेस सांसद के.​सुरेश ने अपनी उम्मीदवारी दाखिल कर दी है​| ​संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

​​संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार, 14 दिन की नोटिस अवधि देकर भी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। सदन के अन्य सदस्यों की तरह अध्यक्ष को भी अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए, सदन का कोई भी सदस्य अध्यक्ष बनने के लिए पात्र है। हालांकि, अध्यक्ष का पद सदन के अन्य सदस्यों से अधिकार और योग्यता के मामले में निश्चित रूप से भिन्न होता है।​ लोकसभा स्पीकर पद के लिए ​भाजपा ने ओम बिड़ला के नाम पर मुहर लगा दी है​|​

हालांकि, उसी समय, इंडिया अलायंस ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा की। कांग्रेस ​की ओर से के.​सुरेश ​इस चुनाव में ​आने से एक ट्विस्ट आ गया है क्योंकि सुरेश ने अपनी उम्मीदवारी दाखिल कर दी है​|कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का फोन आया​|​राजनाथ सिंह ने ​अध्यक्ष​ पद के लिए खड़गे से समर्थन मांगा​, लेकिन हमने साफ़ कहा कि हम ​अध्यक्ष​ का समर्थन करेंगे लेकिन ​उपाध्यक्ष​ का पद विपक्ष को मिलना चाहिए​|​ वह दोबारा कॉल करने वाला था​|​ लेकिन, अभी तक उन्हें कोई फोन नहीं आया है।​

उन्होंने पहले कहा था, “पहले ​उपाध्यक्ष​ का पद दीजिए और फिर हम ​अध्यक्ष​ पद के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे।” हम ऐसी राजनीति की निंदा करते हैं​|​सर्वसम्मति से ​अध्यक्ष​ का चुनाव करना एक अच्छी परंपरा है​|​अध्यक्ष​ किसी दल या विपक्ष का नहीं होता​ है|यह पूरे सदन का है​|​साथ ही ​उपाध्यक्ष​ किसी पार्टी या समूह का नहीं होता; यह पूरे सदन का है और इसलिए सदन की सहमति की आवश्यकता है।

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