पाठक ने बताया कि लखनऊ से कुछ अधिवक्ता आए थे। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ वकालतनामा और आधार कार्ड कोर्ट में दाखिल किया है और एक माह का समय मांगा है। उनकी मांग को मानते हुए कोर्ट ने दो अप्रैल की तिथि दी है। जो कोर्ट का निर्णय होगा, वह मान्य होगा।
लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की ओर से आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बयान दिया गया था। जिसका बहुत विरोध हुआ था। इसी मामले में बरेली के रहने वाले पंकज पाठक ने जून 2024 में निचली कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसमें राहुल गांधी के बयान से भावनाएं आहत होने का आरोप लगाकर मुकदमा कायम करने की अपील की गई थी। उस समय अर्जी खारिज हो गई थी।
इस आदेश के संबंध में पंकज पाठक ने रिवीजन याचिका दाखिल की। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसकी निगरानी स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए में चल रही है।
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