भारत के 17वें उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा। चुनाव आयोग ने वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा देने के बाद यह फैसला लिया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त तय की गई है। 9 सितंबर को ही मतदान और मतगणना दोनों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई 2025 को एक अधिसूचना जारी कर उपराष्ट्रपति पद को रिक्त घोषित किया था। भारतीय कानून के अनुसार, उपराष्ट्रपति पद के रिक्त होने की स्थिति में चुनाव जल्द से जल्द कराया जाना अनिवार्य होता है। जो उम्मीदवार इस चुनाव में निर्वाचित होगा, वह पदभार ग्रहण करने की तिथि से अगले पांच वर्षों तक पद पर बना रहेगा।
यह चुनाव 1952 के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम के तहत कराया जाएगा। 74 वर्षीय जगदीप धनखड़ ने 2022 में उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। उन्होंने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन बतौर राज्यसभा सभापति अपनी अंतिम बैठक की अध्यक्षता करने के बाद इस्तीफा दिया। धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे अपने त्यागपत्र में लिखा,“चिकित्सकीय सलाह का पालन करते हुए और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए, मैं संविधान के अनुच्छेद 67(क) के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूं।”
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत, उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा गठित निर्वाचन मंडल करता है। यह मतदान गोपनीय मतपत्र के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली (single transferable vote system) के तहत होता है। अब सभी की नजरें 9 सितंबर को होने वाले चुनाव और नए उपराष्ट्रपति के चयन पर टिकी हैं।
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