शनिवार (1 फरवरी) को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर मध्यमवर्ग और वेतनभोगियों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार की ओर से लाई गई नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख की आय तक टॅक्स नहीं देना होगा, साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 75 हजार रूपए का दिया गया है यानि, अगर किसी करदाता की आय 12,75,000 होने पर भी टॅक्स की कटौती नहीं होगी।
वहीं केंद्र सरकार की ओर से आए स्लैब्स रेट ने भी बहुतों को परेशान किया है। इन स्लैब दरों के अनुसार शुन्य से 24 लाख और उससे ऊपर विभन्न टॅक्स दर रखी गई है, जो नीचे दिए गए चित्र अनुसार लगाई जाएंगी:
कइयों ने सवाल उठाए हैं की अगर 12 लाख तक टॅक्स नहीं देना होगा तो स्लैब के अनुसार 4 लाख की आय पर ये टॅक्स कैसे शुरू हो रहें है? बता दें की, असल में टॅक्स की शुरुवात 4 लाख से हो रही है। नई कर व्यवस्ता के अनुसार जिनकी आय 12 लाख से अधिक होगी (प्लस 75,000 रुपये की मानक कटौती) उन्हें टॅक्स भरना पड़ेगा। अर्थात 12 लाख कोई स्लैब न होकर छूट होगी, इसके तहत 12 लाख 75 हजार से अधिक आय वाले करदाताओं को स्लैब रेट के अनुसार टॅक्स का भुगतान करना होगा।
उदाहरण के लिए: यदी किसी करदाता की आय 13 लाख रुपये है, तो नई कर व्यवस्था के तहत उसके कर की गणना इस प्रकार होगी:
कुल आय:
13,00,000-(स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000)= 12,25,000.
इसी 12,25,000 की राशि पर स्लैब दर के अनुसार टॅक्स की गणना होगी।
जिसमें, 4 लाख रूपए तक शून्य टॅक्स,
4 लाख से 8 लाख रुपए के बीच 5% टॅक्स= 20,000.
8 लाख से 12 लाख के बीच 10% टॅक्स = 40,000.
और 12 से 12,25,000 के ऊपर 15% टॅक्स= 3750.
वहीं तीनों स्लैब्स को मिलाकर इस करदाता को 63,750 रूपए (20000+40000+3750=63,750) का टॅक्स और इसी पर 4% शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर (63,750*4%=2250) के साथ टॅक्स देना होगा, जो कुल 66,300 होगा।
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बता दें की नई कर व्यवस्था के कारण 12 लाख की आय वाले करदाताओं को 80,000 रुपए का लाभ होगा जबकि, 18,00,000 की आय वाले करदाताओं को 70,000 रुपए का लाभ मिलेगा। वहीं 25 लाख की आय वाले करदाताओं को 1,10,000 का फायदा होगा।
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