मोदी सरनेम मामले में राहुल पर फैसला आज, बरकरार रहेगी सजा या मिलेगी राहत?

राहुल ने 3 अप्रैल को कोर्ट में दी थी याचिका।

मोदी सरनेम मामले में राहुल पर फैसला आज, बरकरार रहेगी सजा या मिलेगी राहत?

"Bharat India" Yatra: Imitating Modi, Rahul said - 'Brothers and sisters...'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। क्यूंकी आज उनके राजनीतिक भविष्य पर सूरत कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। मोदी सरनेम मामले में उनकी दो साल की सजा बरकरार रहेगी या फिर उन्हें राहत मिलेगी। इस मामले में सेशन कोर्ट के एडिशनल जज आरपी मोगेरा आज अपना फैसला सुना सकते हैं। पिछले हफ्ते फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।  प्राप्त जानकारी के मुताबिक अदालत दोपहर साढ़े 12 बजे तक फैसला सुना सकती है।

दरअसल राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को सेशंस कोर्ट में फैसले को चुनौती देते हुए अपनी दोषसिद्धि पर रोक की याचिका दा‍खिल की थी। कानून के जानकारों की मानें तो यदि कोर्ट राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाती है तो उनकी लोकसभा की सदस्‍यता बहाल हो सकती है। राहुल गांधी की ओर से कन्विक्शन रद्द करने की अपील की गई है। यदि कोर्ट अपील मंजूर करती है तो इससे राहुल गांधी को राहत मिल सकती है।

इस बीच राहुल ने फिर से केंद्र पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के तेवर अब भी ढीले नहीं हुए हैं। उनका केंद्र पर हमला लगातार जारी है. मानहानि केस में आज सूरत सेशन कोर्ट से फैसला आने से पहले राहुल गांधी ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करते हुए पूछा- सेठ किसका? सेठ साहेब का।

गौरतलब है कि सूरत में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की एक अदालत ने 13 अप्रैल, 2019 को एक चुनावी रैली में ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी की थी। उनके इस बयान के बाद बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल को राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में उन्हें इस साल 23 मार्च को दोषी ठहराते हुए दो साल कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी चली गई थी।

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