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ज्ञानवापी मस्जिद केस: कोर्ट ने हिन्दू पक्ष में सुनाया फैसला   

श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की मांग वाली याचिका सुनवाई योग्य .मुस्लिम पक्ष का आवेदन रद्द  

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ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी जिला सत्र अदालत ने हिन्दू पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने यह माना है कि श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की मांग वाली याचिका सुनवाई योग्य है। इस मामले में जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित गौरी श्रृंगार मंदिर नियमित पूजा अर्चना के लिए हिन्दू पक्ष ने याचिका दायर की थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

गौरतलब है कि इस फैसले को देखते हुए वाराणसी में धारा 144 लागू की गई है। वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त रखी गई ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो। यहां के होटलों और अन्य स्थानों की भी जांच पड़ताल की गई। वाराणसी के चप्पे-चप्पे पर फ़ोर्स तैनात की गई है।

गौरतलब है कि 5 अगस्त 2021 में जिला अदालत में कुछ महिलाओं ने एक याचिका दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना करने और सर्वे करने की मांग की थी। जिसके बाद कोर्ट ने मंदिर के सर्वे करने की अनुमति दी थी।जिसके बाद सर्वे में हिन्दू पक्ष ने दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के तहखाने में शिवलिंग हैं। जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह शिवलिंग नहीं फौव्वारा है।जिस पर विवाद भी हुआ था। इस फैसले को हिन्दू पक्ष ने बड़ी जीत बताया है।हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अदालत ने हमारी बहस को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष का आवेदन रद्द कर दिया है।
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