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ज्ञानवापी मामला: सभी 8 केसों की एक साथ होगी सुनवाई, जिला कोर्ट का आदेश 

वाराणसी जिला कोर्ट ने मंगलवार को ज्ञानवापी मामले पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अब सभी केसों की एक साथ सुनवाई होगी। जिला कोर्ट ने चारा महिलाओं द्वारा दायर की याचिका को स्वीकार कर लिया है।   

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वाराणसी जिला कोर्ट ने मंगलवार को ज्ञानवापी मामले पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अब सभी केसों की एक साथ सुनवाई होगी। जिला कोर्ट ने चारा महिलाओं द्वारा दायर की याचिका को स्वीकार कर लिया है। सबसे पहले श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई होगी। जिसके अगली सुनवाई के लिए सात जुलाई की तारीख को तय किया गया है।

मालूम हो कि पूरे ज्ञानवापी परिसर की वैज्ञानिक तरीके से सर्वेक्षण कराये जाने की मांग को लेकर  मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई है। साथ ही मुस्लिम पक्ष ने इसके खिलाफ अर्जी भी लगाई है। गौरतलब है कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद और सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ ने 42 बिंदुओं ने छह पेज की पर आपत्ति दर्ज कराई है।

बता दें कि श्रृंगार गौरी को लेकर चार महिलाओं की ओर से वकील विष्णु जैन ने सर्वेक्षण के लिए मांग की थी। दायर याचिका में  पिछले साल ज्ञानवापी के परिसर में मिले घंटियां, त्रिशूल, श्लोक सहित हिन्दू देवी देवताओं के साक्ष्य सामने आये थे। इसके बाद वादियों पूरे ज्ञानवापी परिसर का जीपीआर या कार्बन डेटिंग कराने की मांग की थी। वकील जैन के अनुसार,सर्वेक्षण करने से यह पता चल जाएगा कि क्या कोई नया निर्माण हुआ है या मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है।  उन्होंने अपने पक्ष में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 12 मई के आदेश का हवाला दिया है। जिस मुस्लिम पक्ष ने 19 मई तक का समय मांगा था।

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