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Thursday, January 15, 2026
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मुंबई घर खरीदार धोखाधड़ी मामला: ईडी ने जयेश तन्ना की संपत्ति कुर्क की!

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल ऑफिस ने बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत जयेश तन्ना और उनके परिवार की अचल संपत्ति कुर्क की।

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मुंबई में घर खरीदारों से धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने जयेश विनोद कुमार तन्ना और उनकी पत्नी की इंग्लैंड (यूके) स्थित अचल संपत्ति कुर्क की।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल ऑफिस ने बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत जयेश तन्ना और उनके परिवार की अचल संपत्ति कुर्क की।

पीएमएलए जांच से पता चला है कि कुर्क की गई संपत्ति, भूमि और भवन के रूप में, जयेश तन्ना द्वारा साल 2017 में 2.07 लाख पाउंड की अपराध आय को यूके में स्थानांतरित करके अर्जित की गई थी। यह राशि निवेशकों और फ्लैट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करके अर्जित की गई थी।

इस मामले में मुंबई पुलिस ने साईं ग्रुप की संस्थाओं के प्रमोटर जयेश तन्ना, दीप तन्ना और अन्य के खिलाफ आईपीसी 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद ईडी ने एफआईआर के आधार पर 2024 में जांच शुरू की।

अब तक की गई ईडी जांच से पता चला है कि साईं ग्रुप की संस्थाओं के प्रमोटरों ने अपने प्रस्तावित पुनर्विकास परियोजनाओं में फ्लैट और दुकान खरीदारों के पैसों को अपने निजी लाभ में डायवर्ट करने के लिए गैरकानूनी तरीका अपनाया, जिसके कारण परियोजनाएं पूरी नहीं हो पाईं।

इस तरह मुंबई के डीएन नगर, अंधेरी, कांदिवली और गोरेगांव क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं में खरीदारों, पुराने किराएदारों (मूल सोसायटी सदस्यों) और निवेशकों को 85.75 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब तक ईडी ने इस मामले में 35.65 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है और आगे की जांच जारी है।

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