24 C
Mumbai
Thursday, November 28, 2024
होमन्यूज़ अपडेटदेशमुख मामले की जांच समिति के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे परमबीर सिंह

देशमुख मामले की जांच समिति के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे परमबीर सिंह

Google News Follow

Related

मुंबई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित एक सदस्यीय आयोग द्वारा उन्हें तलब किए जाने के आदेश को चुनौती दी है। प्रदेश सरकार ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए यह आयोग गठित किया है। आयोग ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त को बयान दर्ज करवाने के लिये अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। सिंह ने अपनी याचिका में आयोग की जांच की वैधानिकता को भी चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि आयोग को सौंपा गयी जांच का दायरा उच्च न्यायालय और शीर्ष अदालत पहले ही तय कर चुकी है। याचिका में सिंह ने उच्च न्यायालय से यह घोषणा करने का अनुरोध किया है कि जांच आयोग को सौंपी गयी जांच का दायरा न्यायसंगत है और इसलिए आयोग द्वारा जांच के लिये कुछ शेष नहीं बचा है। उन्होंने याचिका में आयोग के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने और छह अगस्त को पेश होने केलिये उन्हें जारी समन के अमल पर रोक लगाकर उन्हें अंतरिम राहत प्रदान करने की मांग की है।

महाराष्ट्र सरकार ने इस साल 30 मार्च को पूर्व न्यायमूर्ति के यू चांदीवाला की अध्यक्षता में एक सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच आयोग गठित किया था जिसे राज्य के पूर्व गृह मंत्री और राकांपा नेता अनिल देशमुख के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों की जांच करनी है। सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि आयोग की इस बात की जांच कर अपना नतीजा सौंपना है कि क्या देशमुख ने कोई अपराध किया है जैसा कि सिंह ने 20 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका के मुताबिक अदालत ने तब कहा था कि राकांपा नेता के खिलाफ प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध का मामला बनता है। राकांपा के नेता ने कुछ भी गलत करने से इंकार किया है। देशमुख ने सिंह द्वारा उनके खिलाफ लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच सीबीआई को सौंपने के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इस साल अप्रैल में राज्य के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था।

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

हमें फॉलो करें

98,290फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
200,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें