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Bihar News: कोर्ट का फैसला, मारपीट करने वालों पांचों बच्चों को देना होगा आधा लीटर दूध

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मधुबनी। बिहार के झंझारपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे अविनाश कुमार प्रथम की कोर्ट ने  एक और अनोखा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मारपीट के मामले के दो अभियुक्तों को इस शर्त पर जमानत दी है कि वे छह माह तक महादलित परिवार के पांच बच्चों को आधा-आधा लीटर दूध मुफ्त में देंगे।

अभियुक्तों के अधिवक्ता परशुराम मिश्रा के अनुसार लखनौर आरएस ओपी क्षेत्र कांड संख्या 32/2021 के भगवान कुमार झा ने आरोपित शिवजी मिश्रा व अशोक मिश्रा सहित चार पर मारपीट कर चाकू से जख्मी करने का आरोप लगाया था। मामले में शिवजी मिश्र व अशोक मिश्र बीते मार्च से न्यायिक हिरासत में थे। कोर्ट में उनके ओर से नियमित जमानत याचिका दाखिल की गई थी, कोर्ट में बहस के दौरान दोनों अभियुक्तों के बारे में गाय पालने की जानकारी एडीजे को मिली,कोर्ट को अभियुक्त शिवजी मिश्रा के तीन गाय पालने व अशोक मिश्र के दो गाय पालने की जानकारी हुई।

यह जानकारी मिलने के बाद एडीजे ने शिवजी मिश्र को तीन महादलित परिवारों के बच्चों को आधा-आधा लीटर दूध मुफ्त में देने की शर्त पर जमानत दी। अशोक मिश्र को भी दो दलित परिवारों के पांच साल से कम उम्र के बच्चों को आधा-आधा लीटर दूध छह माह तक प्रतिदिन मुफ्त में देने का आदेश दिया। दस-दस हजार के दो जमानतदार पर दोनों को जमानत दी। साथ ही दूध देने का प्रमाण पत्र मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य या विधायक से लेकर कोर्ट में जमा करने का निर्देश भी दिया।

झंझारपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे अविनाश कुमार प्रथम की कोर्ट ने पहले भी अनोखे फैसले सुनाए हैं, बीते 21 सितंबर को छेड़खानी के मामले में अभियुक्त को छह माह तक गांव की सभी महिलाओं के कपड़े साफ करने की शर्त पर जमानत मिली थी, वहीं 22 सितंबर को एडीजे ने एक आरोपित को फलदार पेड़ लगाने के शर्त पर जमानत दी थी. साथ ही 23 सितंबर को महादलित परिवार के बच्चों को मुफ्त आधा-आधा लीटर दूध देने की शर्त पर जमानत दी गई है।

 

 

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