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Friday, January 2, 2026
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27 दिन बाद जेल से रिहा हुए आर्यन खान, देखें वीडियो

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मुंबई। शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान को 27 दिन बाद जेल रिहा कर दिया गया। शाहरुख़ खुद आर्यन को रिसीव किया। शुक्रवार को कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होने पर आर्यन को रिहा नहीं किया जा सका था। जिसकी वजह से उसे एक और रात आर्थर रोड जेल में गुजारनी पड़ी थी। इससे पहले एनडीपीएस कोर्ट ने 14 शर्तें रखी थी,जिसके उल्लघन करना आर्यन को भारी पड़ सकता है। एनडीपीएस कोर्ट आर्यन की जमानत को निरस्त करने की मांग कर सकता है। बता दें कि आज यानी शनिवार को सुबह 5.30बजे कोर्ट का आदेश प्राप्त करने के लिए आर्थर जेल का बेल बॉक्स 5.30बजे सुबह खोला गया।

दरअसल, क्रूज जहाज पर ड्रग्स मिलने के मामले में गिरफ्तारी के 25 दिन बाद गुरुवार को हाईकोर्ट ने आर्यन को जमानत दी थी। शुक्रवार शाम को एक विशेष अदालत ने आर्यन के लिए रिहाई मेमो जारी किया, लेकिन उनके वकील समय-सीमा के अंदर कागजात जेल अधिकारियों तक नहीं पहुंचा सके। जिसकी वजह से आर्यन को एक और रात जेल में बितानी पड़ी।

14 शर्तें पड़ेंगी भारी: इधर, उच्च न्यायालय ने आर्यन की जमानत के लिए 14 शर्तें लागू की हैं जिनमें एक लाख रुपये के निजी मुचलके का भुगतान और यहां एनसीबी दफ्तर में हर सप्ताह हाजिरी लगाना शामिल है। स्वापक एवं मन:प्रभावी पदार्थों की रोकथाम से जुड़े एनडीपीएस कानून से संबंधित मामलों में सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के समक्ष शाहरुख की दोस्त और अभिनेत्री जूही चावला 23 वर्षीय आर्यन के लिए जमानतदार के तौर पर पहुंचीं। जमानत के लिए अदालत ने 14 शर्तें लगाई हैं।
पासपोर्ट जमा कराने होंगे: हाईकोर्ट ने पांच पन्नों के आदेश में कहा कि आर्यन खान और दो सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धमेचा को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही एक या दो जमानत राशि जमा करने पर छोड़ा जाएगा। मर्चेंट और धमेचा को भी जमानत दी गयी थी। उच्च न्यायालय द्वारा तय शर्तों के अनुसार तीनों को विशेष एनडीपीएस अदालत में अपने पासपोर्ट जमा कराने होंगे और वे विशेष अदालत से अनुमति लिये बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी। न्यायाधीश कारणों के साथ विस्तृत जमानत आदेश अगले सप्ताह देंगे। अदालत ने कहा था कि यदि तीनों किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) सीधे विशेष अदालत में उनकी जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन करेगा।
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