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Friday, September 20, 2024
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हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में भेजा

   बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को रद्द कर अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ाई   

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मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए अनिल देशमुख को 12 नवंबर तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया। इससे पहले शनिवार को सेशन कोर्ट ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। लेकिन हाई कोर्ट ने देशमुख को रविवार को बड़ा झटका दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख धन शोधन मामले में आरोपी हैं। उन्हें एक नवम्बर को देर रात गिरफ्तार किया गया था। 6 नवंबर को ईडी की कस्टडी समाप्त होने पर उन्हें विशेष कोर्ट में पेश किया गया था। जहां से कोर्ट ने देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में शनिवार को मुंबई की सेशन कोर्ट ने देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच के लिए नौ दिन की और कस्टडी की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने ईडी की मांगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा, सेशन कोर्ट ने उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। बता दें कि ऋषिकेश ने गिरफ्तारी की डर से अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। सोमवार को अनिल देशमुख को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक मामले में गिरफ्तार किया था और बाद में उन्हें कोर्ट में पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें नवंबर तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था।

जांच के दौरान, ईडी ने दावा किया कि देशमुख के परिवार द्वारा नियंत्रित 13 कंपनियां और उनके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित 14 अन्य कंपनियां हैं जिनका इस्तेमाल अनिल देशमुख द्वारा ‘गलत तरीके से’ कमाए गए धन के लिए के लिए किया जाता है। एजेंसी ने ये भी कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री भी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में ‘सीधे तौर पर शामिल’ थे। बता दें कि एजेंसी पहले ही देशमुख और उनके परिवार के सदस्यों की 4.2 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क कर चुकी है। इसने देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे को कुंदन शिंदे (देशमुख के निजी सहायक) के साथ 4 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसी मामले में देशमुख के बेटे ऋषिकेश को भी ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया है।

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