26 C
Mumbai
Sunday, November 24, 2024
होमदेश दुनियाविजयपत सिंघानिया की किताब से रोक हटी

विजयपत सिंघानिया की किताब से रोक हटी

उद्योगपति के बेटे गौतम सिंघानिया पिता की आत्मकथा के प्रकाशन के खिलाफ गए हैं कोर्ट

Google News Follow

Related

मशहूर उद्योगपति व रेमंड समूह के पूर्व चेयरमैंन विजयपति सिंघानिया की किताब की बिक्री पर लगी रोक को बांबे हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हटा दिया है। इसके पहले सिंघानिया के बेटे व रेमंड समूह के अध्यक्ष गौतम सिंघानिया की य़ाचिका पर हाईकोर्ट की ही एकल बेंच ने सिंघानिया की आत्मकथा वाली किताब की बिक्री-प्रसारण पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ किताब के प्रकाशन ने याचिका दायर की थी।

इससे पहले हाईकोर्ट के एकल न्यायमूर्ति ने सिंघानिया की आत्मकथा से जुड़ी किताब की बिक्री व वितरण पर 4 नवंबर 2021 को रोक लगा दी थी। एकल न्यायमूर्ति के आदेश को किताब  के प्रकाशक पैन मैक मिलन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड ने अवकाशकालीन न्यायमूर्ति एसजे काथावाला व न्यायमूर्ति अभय अहूजा की खंडपीठ  के  सामने चुनौती दी  थी। जिस पर बुधवार को खंडपीठ  के सामने सुनवाई हुई। इस दौरान किताब  के  प्रकाशक  की ओर से पैरवी  कर रहे अधिवक्ता सिध्देश  भोले ने कहा  कि चार नवंबर को रेमंड कंपनी की ओर  से जो कोर्ट में याचिका दायर की गई थी उसे उसमें पक्षकार नहीं बनाया  गया था। इस लिहाज से एकल न्यायमूर्ति की ओर से दिया गया आदेश खामीपूर्ण है। निचली अदालत में भी कंपनी ने जो दावा दायर किया था। उसमें मेरे मुवक्किल को पक्षकार नहीं बनाया गया था।

वहीं कपनी  के  वकील ने  एकल न्यायमूर्ति के आदेश  को न्यायसंगत बताया और कहा कि किताब  के प्रकाशक की ओर से 4 नवंबर को वकील ने पैरवी की थी। किंतु खंडपीठ ने सुनवाई के बाद एकल न्यायमूर्ति के  आदेश  को खामीपूर्ण माना। खंडपीठ ने कहा कि  एकल न्यायमूर्ति ने यह मान कर आदेश दिया था  कि निचली अदालत ने किताब के प्रकाशक के खिलाफ भी आदेश जारी किया है।  इसलिए एकल न्यायमूर्ति  के आदेश को  खारिज  किया जाता  है। फिलहाल हम इस  मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। सिंघानिया व उनके बेटे गौतम के बीच आत्मकथा से जुडी किताब की रिलीज को लेकर विवाद चल रहा है।

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

हमें फॉलो करें

98,295फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
194,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें