समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अब एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को चुनौती दी है। उन्होंने यह चुनौती उस आदेश पर दी है जिसमें महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी के खिलाफ टिप्पणी और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने या डालने से रोकने से इंकार कर दिया था। उन्होंने इस याचिका में तत्काल सुनवाई की बात कही है।
बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े के पिता द्वारा दायर की गई मानहानि मामले में सुनवाई के दौरान नवाब मलिक को वानखेड़े परिवार के बारे में सोशल मीडिया पर ट्वीट और टिप्पणी करने से रोकने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने इसे मलिक और समीर वानखेड़े के पिता के मौलिक अधिकारों में संतुलन को जरुरी बताया था। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि मलिक को वानखेड़े परिवार पर तथ्यों के साथ टिप्पणी करनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि वानखेड़े के खिलाफ जी मलिक ने टिप्पणी की थी द्वेषपूर्ण थीं।
बता दें कि शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान सहित अन्य को ड्रग्स केस में गिरफ्तार करने के बाद नवाब मलिक एनसीबी के जांच अधिकारी समीर वानखेड़े पर कई आरोप लगाया था। जिसके बाद वानखेड़े परिवार ने नवाब मलिक पर
मानहानि का दावा किया था।
मानहानि का दावा किया था।
ये भी पढ़ें