29 C
Mumbai
Friday, January 16, 2026
होमन्यूज़ अपडेटनितेश राणे को नहीं मिली अग्रिम जमानत, हाईकोर्ट जाने का विकल्प

नितेश राणे को नहीं मिली अग्रिम जमानत, हाईकोर्ट जाने का विकल्प

राजनीतिक द्वेषवश पुलिस करना चाहती है गिरफ्तारी 

Google News Follow

Related

भाजपा विधायक नितेश राणे के सिंधुदुर्ग की स्थानिय अदालत से अग्रिम जमानत नहीं मिल सकी। तीन दिनों की सुनवाई के बाद अदालत ने गुरुवार को उनका आवेदन खारिज कर दिया। शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब से मारपीट प्रकरण में उनकी गिरफ्तारी की आशंका है। अब नितेश राणे के वकील शुक्रवार को उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।  शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब के साथ कुछ दिन पहले मारपीट की घटना हुई थी।

इस प्रकरण में उन्होंने नितेश राणे के खिलाफ शिकायत की थी। 18 दिसंबर को हुई इस घटना के बाद पुलिस ने अभी तक चार लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि भाजपा विधायक नितेश राणे इस मामले के सामने आने के बाद से ही नॉट रिचेबल हैं। इसके बाद नितेश राणे की तलाश में जुटी पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को भी नोटिस भेजकर उन्हें कणकवली पुलिस स्टेशन में बुलाया था। हालांकि राणे पुलिस स्टेशन में हाजिर नहीं हुए।

पुलिस अधिकारियों पर दर्ज हो एफआईआर: फड़नवीस
विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि यह दिखाई दे रहा है कि सिंधुदुर्ग पुलिस ने कानून का पालन नहीं किया।  सीआरपीसी के मुताबिक, 160 का नोटिस जारी करने वाली पुलिस जानबूझकर भूल गई कि 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को गवाह के तौर पर थाने में नहीं बुलाया जा सकता। उनकी गवाही के लिए घर जाना पड़ता है। ऐसे में उन पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। फड़नवीस ने ट्वीट में कहा कि पुलिस अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर भाजपा सीआरपीसी 156 (3) के तहत मामला दर्ज करेगी। साथ ही जिस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने ये आदेश दिया उस पर भी आईपीसी 34 के तहत सह आरोपी बनाने की मांग करेगी।

ये भी पढ़ें 

मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक!

मुंबई में सात जनवरी तक धारा 144 लागू 

National Stock Exchange

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Star Housing Finance Limited

हमें फॉलो करें

151,415फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
287,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें