सीबीआई की विशेष अदालत ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद को पांचवें चारा घोटाला मामले में डोरंडा कोषागार से धोखाधड़ी से निकासी का दोषी ठहराया है। इसमें 139 करोड़ रुपये अवैध तरीके निकाले गए हैं। लालू यादव सहित 75 लोगों को इस मामले में दोषी ठहराया गया है। वहीं, इस मामले में छह महिलाओं सहित 24 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। इस केस में 34 आरोपियों कोर्ट ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई है।लालू यादव सहित 41 आरोपियों की सजा पर 21 फरवरी को फैसला सुनाया जा सकता है। लालू यादव को दोषी करार देने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अब यह 21 फरवरी फैसला होगा की जेल होगी बेल।
चारा घोटाले के चार अन्य मामलों में पहले ही दोषी ठहराए जा चुके लालू प्रसाद भी पांचवें और अंतिम मामले में आरोपी थे। राजद सुप्रीमो रविवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिरी लगाने रांची पहुंचे। अदालत ने 29 जनवरी को लालू प्रसाद से जुड़े 139.35 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार गबन मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
36 लोगों को तीन साल की सजा सुनाई गई है। लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया गया है, सजा अभी नहीं सुनाई गई है: संजय कुमार, अधिवक्ता बचाव पक्ष pic.twitter.com/zi1gE6IGOc
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 15, 2022
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