27 C
Mumbai
Friday, September 20, 2024
होमदेश दुनियादिल्ली दंगा: HC ने सोनिया और राहुल गांधी को भेजा नोटिस, कही...

दिल्ली दंगा: HC ने सोनिया और राहुल गांधी को भेजा नोटिस, कही यह बात  

Google News Follow

Related

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में हुए दंगे के मामले में कई बड़ी हस्तियों को नोटिस भेजा है। जिसमें कहा गया है क्यों न आप सभी पर भी इस मामले में पक्षकार के रूप में मुकदमा चलाया जाए। इसमें  कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हैं। मालूम हो कि दिल्ली दंगों में लगभग 53 लोगों की जान चली गई। जबकि 581 लोग घायल हो गए थे। यह 2020 का है।

पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे में जमकर उपद्रवियों ने तांडव मचाया था। बता दें कि, दिल्ली दंगे को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कई राजनेताओं की कथित भूमिका को लेकर मामला दर्ज करने की मांग की गई थी। इस मामले में पिछले दिनों में कोर्ट ने सुनवाई की थी।
कांग्रेस नेताओं के अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और बीजेपी सांसद परवेश वर्मा को भी नोटिस भेजा गया है। मीडिया रिपोर्ट में  कांग्रेस बीजेपी के साथ आप और एआइएमआइएम के नेताओं और अभिनेत्री स्वरा भास्कर का भी नाम है। जिसमें अमानतुल्ला खान, अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया, एआईएमआईएम नेता वारिस पठान, ओवैसी, हर्ष चंदर, उमर खालिद  मौलाना हबीब उर रहमान के अतिरिक्त और भी नाम शामिल हैं।
बता दें पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगे के दौरान लगभग 53 लोगों की जान चली गई थी। जबकि 581 लोग बुरी तरह घायल हुए थे। यह दंगा 23 से 26 फरवरी तक चले। दंगाईयों ने इस दौरान  कई घरों में आग लगा दिए थे तो लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतरे थे। उपद्रवियों ने  दिल्ली की कई बसों को भी अपना निशाना बनाया था। इस मामले में 755 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट ने चार मार्च 2022 तक जबाब देने को कहा है।
ये भी पढ़ें 

 

काशी विश्वनाथ: 120 किलो सोना दान, 17 दशक बाद मंदिर में सोने का पत्तर

Ukraine Attack: विश्व का सबसे बड़ा विमान ‘मरिया’ नष्ट

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

हमें फॉलो करें

98,379फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
178,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें