स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की मांग करने वालों को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। इस मामले में शीर्ष अदालत ने तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल में हिजाब पहनने का समर्थन करने वाले वकील को नसीहत देते हुए कहा कि इस मामले में सनसनी न फैलाएं। साथ ही कोर्ट ने एक दलील के जवाब में कहा कि हिजाब विवाद से परीक्षा का कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि छात्राओं के वकील देवदत्त कामत ने गुरूवार को कोर्ट में कहा कि परीक्षा जल्द ही शुरू होने वाले हैं ,ऐसे में इस मामले पर तत्काल सुनवाई की जाए। जिसके जवाब में कोर्ट यह बात कही थी।
इस दौरान छात्राओं के वकील देवदत्त कामत ने अपनी दलील में कहा कि 28 मार्च से परीक्षाएं शुरू हो रही है। जिसकी वजह इस मामले पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा अगर छात्राओं को हिजाब के साथ प्रवेश नहीं दिया गया तो उनका एक साल ख़राब हो जाएगा। जिस पर जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि परीक्षाओं का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इसका जिक्र कर सनसनी न फैलाएं।